पंजाब में कोविड-19 संकट के मद्देनजर निर्धारित प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पंजाब हेल्थ सर्विसेज की निदेशक डॉ. अवनीत कौर ने एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के नियम 12 (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे पंजाब के लिए एहतियाती कदम लागू किए हैं।
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