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पंजाब में अब बिना मास्क मिले तो 200 और खुले में थूकने पर 100 रुपये जुर्माना

Sun, 17 May 2020 02:06 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala
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पंजाब में कोविड-19 संकट के मद्देनजर निर्धारित प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पंजाब हेल्थ सर्विसेज की निदेशक डॉ. अवनीत कौर ने एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के नियम 12 (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे पंजाब के लिए एहतियाती कदम लागू किए हैं।

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इनके तहत, प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, गलियां, दफ्तर, मार्केट में जाते समय सूती कपड़े या ट्रिपल लेयर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। किसी भी वाहन में सफर कर रहे व्यक्ति को भी मास्क का इस्तेमाल जरूरी है।



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दफ्तर, कार्यस्थल, कारखाने में काम करते समय भी मास्क पहनना जरूरी है। मास्क के तौर पर घर में सूती कपड़े से बना मास्क, रूमाल, दुपट्टा, परना इस्तेमाल किया जा सकता है। आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर मास्क के बिना जाता है तो उस पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटीन का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया गया तो उससे 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस आदेश को अमल में लाने की जिम्मेदारी बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, एएसआई व उससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारियों और शहरी निकायों व नगर निगम के अधिकारियों को सौंपी गई है।

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