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Panchkula News: रोक के बावजूद पुलिसकर्मी का तबादला, पीबीआई निदेशक को अवमानना नोटिस

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त के आदेश के बावजूद पंजाब पुलिस के वरिंदर सिंह के तबादले के मामले में पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) के निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तबादले पर रोक लगाते हुए निदेशक से पूृछा है कि उन पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
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वरिंदर सिंह ने 8 सितंबर के तबादला आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी थी। याची ने 28 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश की लेकिन उन्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी गई। इसके बाद उन्होंने अदालत में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए आवेदन दिया।
यह आवेदन 8 सितंबर को सुनवाई के लिए आया था लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया और मामला 10 सितंबर तक टाल दिया गया। इसी बीच 8 सितंबर को सिंह ने निजी कारणों से एक दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया था। उनके अनुसार, उसी दिन दोपहर में उन्हें कार्यालय बुलाया गया और तत्काल ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया। वह कार्यालय पहुंचे और उनकी ज्वाइनिंग की प्रविष्टि दैनिक डायरी रजिस्टर में दर्ज की गई।
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आरोप है कि इसके महज पांच मिनट बाद उनका नया तबादला आदेश जारी कर दिया गया और उन्हें क्राइम जोन, अमृतसर भेज दिया गया। याची ने बताया कि उसे सात महीने के भीतर चार अलग-अलग स्थानों या पदों पर तैनात किया गया। उसे फरवरी में उन्हें निलंबित किया गया था। हालांकि बाद में निलंबन वापस ले लिया गया।
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