पंचकूला। सड़क हादसे में मारे गए पुलिस के जवान के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने 98 लाख 46 हजार 104 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि जिस बाइक से हादसा हुआ, उसकी बीमा कंपनी और बाइक मालिक को अदा करनी होगी। गांव चरानिया निवासी मृतक निर्मल सिंह के बेटे अमनजोत ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
ऐसे हुआ था हादसा
याचिका में मृतक के बेटे अमनजोत ने बताया था कि 13 जून 2023 को रात 10 बजे पुलिस जवान निर्मल सिंह खाना खाने के बाद अपने भाई गुरनाम सिंह के साथ सैर कर रहा था। तभी एक बाइक चालक गांव खैरन वाली की ओर से आया और निर्मल सिंह को पीछे से टक्कर मार दी। इससे निर्मल सिंह सड़क पर गिर गया और गंभीर घायल हो गया था। तभी आसपास के लोगों की मदद से उसको सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तेज रफ्तार बनी मौत की वजह
उन्होंने ने बताया कि बाइक चालक बाइक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, इस कारण सड़क हादसा हुआ। जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त निर्मल सिंह 40 साल का था। वह हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था और 75 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से घर का खर्चा चलता था। मृतक का एक बेटा और दो बेटियां हैं उसके घर पर कमाई करने वाला कोई नहीं है। परिवार निर्मल सिंह की कमाई पर निर्भर था। याचिकाकर्ता ने दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।