सरकारी नौकरी करने के साथ एक विधवा जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन भी लेते रही। हरियाणा एंटी करप्शन सोसायटी के जिला प्रधान की शिकायत पर समाज कल्याण विभाग ने जांच के बाद पेंशन रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता अनिल कुमार का आरोप है कि कुलवंत कौर, निवासी अप्पर मोहल्ला कालका नगर निगम वार्ड नंबर 6 के गांव रज्जीपुर में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में बतौर चपरासी के पद पर कार्यरत है। अनिल कुमार का आरोप है कि महिला नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से विधवा पेंशन लेकर सरकार को चूना लगा रही थी।
उन्होंने बताया कि महिला द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग से तथ्य छुपा कर और गलत जानकारी देकर जनवरी 1996 से जून 2016 तक पेंशन लिया है। अनिल कुमार ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचना में जिला समाज कल्याण अधिकारी पंचकूला ने बताया कि कुलवंत कौर ने 1996 से 2016 तक 1 लाख 14 हजार 3 सौ 50 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त लिए हैं। अनिल कुमार ने विभाग से मांग की कि महिला कुलवंत कौर से ब्याज सहित पैसा बसूला जाए। अपने बारे में गलत जानकारी देने के मामले में विभाग केस दर्ज करवाए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी पंचकूला विशाल सैनी ने बताया कि अनिल कुमार की शिकायत पर जांच में सामने आया कि महिला कुलवंत कौर द्वारा अवैध रूप से विधवा पेंशन ली जा रही थी। पेंशन के रूप में लिए गए पैसे की विभाग द्वारा रिकवरी की जाएगी।