हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए निर्णय लिया है। यदि कोई लाभार्थी 30 जून तक अपनी पेंशन राशि बायोमेट्रिक या बाउचर के माध्यम से नहीं निकलवा पाता है तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक व बाउचर से पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पेंशन राशि विभाग को वापस भेज दी जाती है।
इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा पेंशन बंद कर दी जाती है और लाभार्थी को एक साल के बाद पेंशन के लिए दोबारा आवेदन करना पडता है। उन्होंने कहा कि देशभर में कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन और इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता के कारण पेंशन लाभार्थियों के लिए बैंकों में जाकर बाउचर के माध्यम से राशि निकलवाने में कठिनाई आ रही थी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक अपनी पेंशन निकलवाने में असमर्थ रहने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकी नहीं जाएगी।