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पठानकोट के किसानों को खेतों से रेत और खनिज निकालने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं: डीसी

Mon, 13 Oct 2025 09:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पठानकोट। डीसी पठानकोट आदित्य उप्प्ल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित कृषि भूमि में जमा रेत और गाद को हटाने के लिए जिसका खेत, उसकी रेत योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों से इसे हटाने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग से कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है।
डीसी ने बताया कि खनिज एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बाढ़ के कारण किसानों के खेतों में जमा हुई दरिया द्वारा लाई गई गाद/रेत/खनिज को किसान बिना किसी अनुमति या एनओसी के निकाल या उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि जिसका खेत, उसकी रेत स्कीम कृषि जमीन से गाद/रेत/खनिज से पैदा होने वाली सामग्री को हटाने के लिए खोदाई नहीं माना जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार जिला माइनिंग अधिकारी, जिला और उप मंडल स्तर पर गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए बनी देखरेख कमेटियां किसानों को सुविधाएं प्रदान करेंगी कि गाद/रेत/दरिया से आए खनिज पदार्थों के जमाव को बिना गड्ढों, खाइयों या किसी अन्य माध्यम से मूल भूमि स्तर/सतह को बिना छेड़े हटाना या उठाया जाए।
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जिला खनन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुमोदित नियमित नदी खदानों और वाणिज्यिक खनन स्थलों या सार्वजनिक खनन स्थलों से ऐसा कोई निर्वहन न हो। पंजाब सरकार ने जिसका खेत, उसकी रेत योजना के तहत किसानों को अपने खेतों से बाढ़ के कारण जमा हुई रेत और गाद निकालने और यदि वे चाहें तो उसे बेचने की अनुमति दी है।
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