हरियाणा में कोरोना के रात्रि कर्फ्यू में दूसरे राज्यों के पास वैध होंगे। किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का पास होने पर पुलिस या प्रशासन उस व्यक्ति, वाहन चालक को रोकेगा नहीं। हरियाणा में रात दस बजे से सुबह पांच बजे के बीच पास के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, डीजीपी, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, आईजी, डीसी, एसपी व एसडीएम को पत्र लिखकर कहा है कि दूसरे राज्यों के जारी ई-पास या पहचान पत्र को पूरा सम्मान दिया जाए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेरोकटोक जारी रहनी चाहिए। पास व पहचान पत्र की जांच कर यात्रा करने की अनुमति दी जाए। सभी डीसी और एसपी जिलों में इसकी निगरानी खुद करें।
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मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला पुलिस व प्रशासन अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दें ताकि किसी भी पास या पहचान पत्र धारक को अनावश्यक परेशानी न हो। सरकार के यह निर्देश प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहने तक लागू रहेंगे। जरूरी अंतरराज्यीय गतिविधियों पर भी रोक न लगाई जाए। प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।
बेकाबू हुआ संक्रमण, एक दिन में 5398 केस, 18 की मौत
बुधवार को कोरोना के 5398 मामले सामने आए, जबकि एक ही दिन में अलग-अलग जिलों में 22 मरीजों की मौत हो गई। गुरुग्राम में सबसे अधिक 1115 केस मिले हैं, जबकि आठ ऐसे जिले हैं, जहां पर 200 से अधिक और 838 के बीच नए संक्रमण के मामले मिले हैं। फरीदाबाद में 838, सोनीपत 387, हिसार 261, अंबाला 202, करनाल 359, पंचकूला 276, यमुनानगर 219, जींद में रिकार्ड 378 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी प्रकार, पानीपत में 188, रोहतक 184, कुरुक्षेत्र 156, सिरसा 170, भिवानी 110, झज्जर 160 व फतेहाबाद में 165 मरीज मिले हैं।
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