Panchkula : शहरवासी अब पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के खूंखार कुत्तों को घर में नहीं रख सकेंगे। यदि कोई पालता है तो उसे पांच हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम सदन की बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल ने पार्षदों की सहमति के बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
शहरवासी अब पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के खूंखार कुत्तों को घर में नहीं रख सकेंगे। यदि कोई पालता है तो उसे पांच हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम सदन की बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल ने पार्षदों की सहमति के बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मेयर ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें खूंखार कुत्तों के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है।
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सदन की बैठक में पिटबुल और रॉटविलर नस्ल का कुत्ता रखने वालों पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं भरने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। सजा क्या होगी अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। निगम ने यह प्रस्ताव कानपुर की तर्ज पर पास किया है। कुत्तों की इन दोनों प्रजातियों को घरों में रखने पर कानपुर निगम ने पांच हजार रुपया जुर्माने का प्रावधान भी किया है।
कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो लगेगा दो हजार जुर्माना
शहरी क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह जल्द करवा लें। नहीं तो दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। सदन की बैठक में बिना रजिस्ट्रेशन घर में पालतू कुत्ता रखने वालों पर मेयर ने जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। निगम के पास महज 40 लोगों ने अब तक पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाया है।
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बिना प्लानिंग के पास किया प्रस्ताव
निगम ने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध तो लगा दिया है लेकिन जिन्होंने घर में इन कुत्तों को पाल रखा है वह अब इनका क्या करेंगे। शहर में करीब 50 से 60 दोनों नस्ल के कुत्ते हैं। मेयर भी मानते हैं कुत्तों को प्रतिबंध के बाद कहां रखा जाएगा। निगम यह तय नहीं किया है। इससे साफ है कि निगम ने यह प्रस्ताव बिना प्लानिंग के पास किया है। मेयर कुलभूषण गोयल बताया कि जिन्होंने कुत्तों को पाल रखा है वह उनकी जिम्मेदारी है।