सेक्टर-27 निवासी रिटायर्ड कर्नल को जुलाई 2025 में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में शेयर बाजार में निवेश की चर्चा होती थी। एक सदस्य ने खुद को रवि मेहरा बताकर उन्हें ट्रेडिंग एप डाउनलोड करवाया और बैंक खाते में निवेश के नाम पर रकम जमा करवाई।
शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर रिटायर्ड कर्नल से 48.28 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पंचकूला की अदालत ने आरोपी थकोर मोहम्मद सफराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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अदालत ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने, ठगी की रकम और वारदात में इस्तेमाल उपकरणों की बरामदगी के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेक्टर-27 निवासी रिटायर्ड कर्नल को जुलाई 2025 में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में शेयर बाजार में निवेश की चर्चा होती थी। एक सदस्य ने खुद को रवि मेहरा बताकर उन्हें ट्रेडिंग एप डाउनलोड करवाया और बैंक खाते में निवेश के नाम पर रकम जमा करवाई। बाद में शेयर खरीदने का संदेश मिलने पर शिकायतकर्ता को संदेह हुआ। उन्होंने पांच हजार रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन रकम नहीं निकली।