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अब तीन महीने तक कर सकेंगे चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा में कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकारी कर्मचारी अगर इस योजना के तहत इलाज करवाते हैं और उन्हें अगर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करना पड़ता है तो वे 3 महीने तक कर सकेंगे। अभी तक यह समय सीमा मात्र 7 दिन तक ही थी। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। चूंकि, सप्ताह के भीतर प्रतिपूर्ति का दावा न कर पाने पर उन्हें विभागों केचक्कर काटने पड़ते थे।
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प्रदेश सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर 3 महीने में भी कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर पाते हैं तो संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य विभाग मामलों में वित्त विभाग से परामर्श कर अनुमति मिलने पर विशेष छूट प्रदान कर सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से अतिरिक्त सचिव योगेश मेहता ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, प्रधान महालेखाकार हरियाणा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक, मेडिकल कॉलेज के सभी निदेशक, डीसी, सिविल सर्जन और सरकार से संबद्घ निजी अस्पतालों के सीईओ, निदेशक व चिकित्सा अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिया है।
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मेहता की ओर से जारी पत्र में सरकार की ओर से किए गए संशोधन को तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली जा चुकी है। कैशलेस सुविधा के दायरे में कुछ बीमारियां नहीं भी आती हैं, उनका इलाज कराने पर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल जमा कराने पड़ते हैं।
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