पंजाब विधानसभा ने बुधवार को बजट सत्र के अंतिम दिन दि पंजाब प्राइवेट हेल्थ साइंसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (रेगुलेशन आफ एडमीशन, फिक्सेशन आफ फी एंड मेकिंग आफ रिजर्वेशन) संशोधन बिल 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
बिल का उद्देश्य. राज्य में सभी निजी स्वस्थ्य संस्थानों, युनिवर्सिटियां जो पंजाब प्राइवेट हेल्थ साइंसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (रेगुलेशन आफ एडमीशन, फिक्सेशन आफ फी एंड मेकिंग आफ रिजर्वेशन) बिल 2006 के तहत फीस, दाखिले और आरक्षण निर्धारित करते हैं, में एकरुपता लाना है। इस संशोधन बिल के पारित हो जाने के बाद राज्य सरकार इन सभी संस्थाओं को एक समान कानून के तहत ला सकेगी और फीस निर्धारण, सीटों की रिजर्वेशन और दाखिले के संबंध में एक समानता ला सकेंगी। सदन में बिल पर चर्चा में हिस्से लेते हुए लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने प्रदेश की उन स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख भी किया, जो अब तक अपने ढंग से फीस, सीटों का रिजर्वेशन आदि करती हैं। उन्होंने लुधियाना की दो युनिवर्सिटियों और अन्य यूनिवर्सिटियों की फीसों का उल्लेख करते हुए उनके बीच अंतर की सदन को जानकारी दी।
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पंजाब झोपड़पट्टी निवासी (मालिकाना हक) बिल समेत तीन अन्य बिल मंजूर विधानसभा में बुधवार को पंजाब झोपड़पट्टी निवासी (मालिकाना हक) बिल, 2020 के अलावा दि पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर आफ म्युनिसिपल प्रापर्टीज बिल, 2020 और दि पंजाब फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (संशोधन) बिल 2020 को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।