चंडीगढ़। मोहाली सेक्टर 99 स्थित वन राइज अपार्टमेंट की ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर पूमा रियलटर्स लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन के 211 सदस्यों ने एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सोसायटी में कुल 449 फ्लैट हैं। बिल्डर की ओर से सभी से मैंटेनेंस चार्ज की वसूली की जाती है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मैंटेनेंस में 33 लाख रुपये घाटा दिखाते हुए सोसायटी को नोटिस भेज दिया। याची ने बताया कि बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही मैंटेनेंस चार्ज ले सकता है। इस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 19 मई, 2023 को जारी किया गया है और ऐसे में इस तारीख से पहले वसूला गया मैंटेनेंस चार्ज अवैध है।
याचिकाकर्ता ने 1 करोड़ 45 लाख रुपये मैंटेनेंस चार्ज का बिल्डर को भुगतान किया है और ऐसे में यह राशि याचिकाकर्ताओं को वापस दिलाई जाए। इसके साथ ही घाटा दिखाते हुए जारी किया गया 33 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस भी रद्द किया जाए। राज्य उपभोक्ता आयोग ने याचिका पर बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।