चंडीगढ़। नए वित्त वर्ष में 7 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कलेक्टर दरों की समीक्षा करने के उद्देश्य से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्तों को भेज दी है।
बुधवार को हरियाणा के वित्तायुक्त और अतिरिक्त मुख्यसचिव संजीव कौशल ने इस मामले को लेकर सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। एसीएस ने निर्देश दिए कि सभी डीसी अपने जिलों के कलेक्टर रेट 7 अप्रैल तक अधिसूचित कर दें। उन्होंने कलेक्टर रेट निर्धारण करने के लिए पारदर्शी पद्धति अपनाने पर जिला उपायुक्तों की प्रशंसा की। इसके निर्धारण के लिए जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी में सभी हितधारकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया और आम जनता से इसके लिए सुझाव और आपत्तियों को सुना है। उसके पश्चात ही कलेक्टर रेट की सिफारिश की है। मामलों में दंड और जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।