चंडीग। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण संबंधी सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से 3 नवंबर, 2015 को जारी हिदायतों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उन्होंने विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त कमिशनर, प्रमुख सचिव और प्रशासनिक सचिव, डिवीजनों के कमिशनर, सभी विभाग प्रमुखों, सभी डिप्टी कमिशनरों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (विकास) और सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है।
बलजीत कौर ने कहा उनके ध्यान में लाया गया था कि कई विभागों और उनके अधीन आते संस्थानों द्वारा उक्त हिदायतों की पालना नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस मसले को गंभीरता से विचारा गया और फैसला लिया गया है कि हिदायतों के अनुसार आउटसोर्स आधार पर भर्ती में आरक्षण लागू करना यकीनी बनाया जाए। यदि भविष्य में उनके ध्यान में कोई शिकायत आती है, तो पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट, 2006 की धारा-8 के तहत कार्रवाई की जाएगी।