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एडवाइजर के निर्देश के बाद, व्यापारियों को स्टॉल लगाने की मिली अनुमति

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शुक्रवार को एडवाइजर मनोज परीदा को अपनी समस्याएं बताते चंडीगड़ व्यापार मंडल के सदस्य। - फोटो : 18cty2001
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चंडीगढ़। दीपावली पर दुकानों के सामने स्टॉल लगाने के लिए दुकानदारों को अनुमति मिल गई है। निगम 9 दिनों के लिए दुकानदारों को स्टॉल लगाने की अनुमति देगा। शनिवार से दुकानदार स्टॉल के लिए पर्ची कटवा सकेंगे। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को एडवाइजर मनोज परिदा से अनुमति देने की अपील की थी। एडवाइजर ने कमिश्नर केकेयादव को फोन कर अनुमति देने के लिए कहा। साथ ही मेयर राजेश कालिया से फोन पर बात कर इस संबंध में कमिश्नर से चर्चा करने को कहा।
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व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल वोहरा ने बताया कि दीपावली पर हर साल दुकानदार अपनी दुकानों के सामने स्टॉल लगाते हैं। यह एक परंपरा भी है। इस बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने स्टॉल लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मंडल के सदस्यों ने अधिकारियों को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश वेंडरों के लिए हैं, दुकानदारों के लिए नहीं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में दशहरा व करवाचौथ निकल गया। अब जब 17 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो एडवाइजर से मिलकर स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी थी। एडवाइजर ने व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद तत्काल कमिश्नर को फोन कर सात दिन के लिए दुकानों के सामने स्टॉल लगाने की अनुमति देने केलिए कहा। इसके बाद मेयर को फोन कर इस संबंध में कमिश्नर से बात करने को कहा। थोड़ी देर बाद ही कमिश्नर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फोन कर स्टॉल लगाने की अनुमति देने केनिर्देश दिए हैं। व्यापारियों ने कहा कि उम्मीद है कि सोमवार से स्टॉल लगाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। इस मौके पर व्यापार मंडल के चेयरमैन चरनजीव सिंह, जनरल सेक्रेटरी संजीव चड्ढा, कमलजीत सिंह पंक्षी, बलजिंदर गुजराल भी मौजूद रहे।
17 और 22 के दुकानदारों को फिलहाल अनुमति नहीं
कमिश्नर केके यादव ने बताया कि फिलहाल सेक्टर 22 और 17 के दुकानदारों को स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी है। क्यों कि इसके लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ने स्पष्ट रूप से मना किया है। इस संबंध में फिर से विचार करेंगे कि यहां के व्यापारियों को अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। उसी के बाद कोई निर्णय लेंगे।
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ट्रेड के अनुसार ही बेच सकेंगे सामान
कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि दुकानदार जो सामान बेचता है, उसी का स्टॉल लगा सकता है। दुकान के सामान से अलग स्टॉल में सामान मिला तो चालान किया जाएगा। कई बार शिकायत मिलती है कि दुकानदार स्टॉल किराए पर दे देते हैं। इस समस्या और शिकायतों से बचने के लिए दुकानदारों को पर्ची काटते समय यह बातें भी स्पष्ट कर दी जाएंगी।
कोट
हमारे पास एडवाइजर का पत्र आया है। इसमें अनुमति देने के लिए कहा है। पत्र के आधार पर अनुमति दी जा रही है। फिलहाल सेक्टर 17 और 22 के लिए यह अनुमति नहीं होगी।
-केके यादव, नगर निगम कमिश्नर
कोट
चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्य मिलने आए थे। कुछ शर्तों के साथ स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है। व्यापारियों से कहा गया है कि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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-मनोज परिदा, एडवाइजर
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