पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला, 52 वर्षीय आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
किराने की दुकान पर काम करने वाले आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर ठहराया गया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। 5 साल की मासूम बच्ची से यौन अपराध के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
किराने की दुकान में काम करने वाले ने किया था अपराध
मामला वर्ष 2024 का है। कालका थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी 5 वर्षीय बेटी पड़ोस में खेलने गई थी। वहां किराए पर रहने वाले और पास की किराने की दुकान में काम करने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची के साथ यौन अपराध किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है।
साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा
अदालत में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, काउंसलिंग और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आधार बनाया गया। सभी तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।