पंचकूला। हत्या के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान तरुण कुमार निवासी रोहतक के रूप में हुई है। चंडीमंदिर पुलिस ने दोषी के खिलाफ 2020 में मामला दर्ज किया था।
जानकारी के मुताबिक 11 जून 2020 को इको सिटी रामगढ़ के पास एक अनजान युवक का शव मिला था। युवक का गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ बंटी की गला दबाकर हत्या करके लाश को खुर्द-बुर्द करके टोल प्लाजा गांव जलोली के पास फेंका गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302,201,120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने तरुण कुमार को गिरफ्तार किया था।