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स्टोर कीपर पद के लिए स्नातकोत्तर को एमबीए से तुलना करें पंजाब सरकार

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चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा निकाले गए स्टोरकीपर के पद के विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को योग्य माना गया था, लेकिन एमबीए पास का आवेदन खारिज कर दिया गया। अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरक ार से कहा है कि वह तुलना करके दो माह के भीतर निर्णय ले कि एमबीए की डिग्री योग्य है या नहीं।
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याचिका दायर करते हुए मनोज कुमार ने बताया कि उसने एमबीए रिटेल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पीजीआई द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि स्टोरकीपर पद के लिए वरीयता स्नातकोत्तर को दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन इस वजह से अस्वीकार कर दिया गया कि वह एमबीए है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने इस निर्णय के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि विषय वस्तु से जुड़ा कोई भी मात्रा विशेषज्ञों के पास भेजे बगैर इस मामले में निर्णय नहीं लिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कैट के निर्णय को खारिज करने की तथा नियुक्ति के लिए गौर करने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी योग्यता विज्ञापन में दी गई योग्यता के समकक्ष है। ऐसे में पीजीआई चंडीगढ़ को आदेश दिया जाए कि वह विशेषज्ञों की एक समिति बनाए जो योग्यता के मानकों पर इसको परखे तथा अपना निर्णय दे। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ को आदेश दिया कि वह विशेषज्ञों की एक समिति बनाए तथा याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों पर 2 माह के भीतर निर्णय ले।
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