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रामपाल के बेटे को अंतरिम जमानत

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चंडीगढ़। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के बेटे वरिंदर उर्फ बिजेंदर द्वारा बेटे की शादी में शामिल होने के लिए दाखिल अंतरिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उच्च न्यायालय ने उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है ।
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जस्टिस एस एन सत्यप्रकाश पर आधारित खंडपीठ ने बिजेंदर को दस दिन की जमानत देते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह बिजेंदर को बेटे की शादी के लिए 7 अगस्त से 17 अगस्त तक जमानत पर छोड़ दे और वह 17 अगस्त के बाद खुद को पुलिस के समक्ष पेश कर दे। विजेंदर के बेटे की शादी 12 अगस्त को रोहतक में है। साथ बिजेंदर को आदेश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत के दौरान प्रत्येक सप्ताह पुलिस थाने में हाजरी देंगे और शांति व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। रामपाल के बेटे को पुलिस ने 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला (हिसार) से गिरफ्तार किया था। रामपाल व उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने रामपाल सहित उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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