चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बीडीएस की परीक्षा के आयोजन के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, पीजीआई रोहतक और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका में पीजीआई रोहतक द्वारा दंत चिकित्सा में स्नातक की परीक्षा के आयोजन संबंधी फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में परीक्षा के आयोजन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। शारीरिक दूरी व अन्य उपायों के माध्यम से इस वायरस से बचने की सरकार लोगों से अपील कर रही है। इस बीच पीजीआई ने बीडीएस की परीक्षा के आयोजन के लिए तारीख भी तय कर ली है। यदि इस प्रकार परीक्षा का आयोजन किया गया तो इससे वायरस फैलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाई जाए। सभी तथ्यों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।