संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सड़क हादसे में घायल युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 86 हजार 637 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि बस चालक, बस मालिक और जिस बस से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। नारायणगढ़ के रहने वाले 42 वर्षीय रविंद्र सिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया कि 12 अगस्त 2023 की शाम 4.50 बजे वह बाइक से गांव टंडवाल से शहजादपुर जा रहा था। जैसे ही वह शहजादपुर के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचा तो एक बस पीछे से बिना हॉर्न मारती आई और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे अंबाला के सिविल अस्पताल लेकर जाया गया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करके 40 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। हादसे के बाद उसे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता ने पचास लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।