हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी अब अगले साल जुलाई तक महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीएफ) का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा वित्त विभाग ने भी सभी विभागों के मुखिया को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए थे।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने भी निर्णय लिया है कि सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2020, जुलाई 2020 व जनवरी 2021 को डीए और डीएफ का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सरकार के समक्ष बने वित्तीय संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार को लॉकडाउन से लेकर जून तक काफी राजस्व नुकसान हो चुका है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस संदर्भ में फैसला अप्रैल में ही ले लिया था। हरियाणा सरकार ने अब इसी तर्ज पर अपने राज्य में भी यह फैसला लिया है। जुलाई 2021 से इस लाभ को बहाल करने की बात फिलहाल कहीं जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों को इस पीरियड का कोई एरियर भी नहीं दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने मांग की है कि सरकार कम से कम कर्मचारियों को इस पीरियड का एरियर तो दे। वरना कर्मचारियों व पेंशनरों को काफी नुकसान हो जाएगा।