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जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर दो महीने में लॉक हो जाएगा ईवे बिल एकाउंट

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चंडीगढ़। जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। अब जीएसटी रिटर्न में दो महीने की देरी पर फर्म का ईवे बिल अकाउंट स्वयं ही बंद हो जाएगा। टैक्सेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि अब रिटर्न फाइल करने में फर्मों के द्वारा लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
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हाल ही में दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें अन्य प्रांतों के साथ ही चंडीगढ़ के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में टैक्स चोरी रोकने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी के तहत यह व्यवस्था भी की गई कि यदि दो महीने तक जिस फर्म के द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया जाएगा तो उसका ईवे बिल अकाउंट स्वत: ही ब्लॉक हो जाएगा। डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मानना है कि इसके बाद फर्में जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लापरवाही नहीं बरतेंगी। साथ ही टैक्स चोरी करने वाली फर्मों पर भी अंकुश लग पाएगा।
क्यो जरूरी है ईवे बिल
ईवे बिल अकाउंट ब्लॉक होने के साथ ही ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। इससे फर्मों को 50 हजार या उससे अधिक कीमत तक के सामान को लोकल स्तर पर लाने और ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि बिना बिल के सामान पकड़ा जाता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ी पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
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कंप्यूटराइज्ड होगा पूरा सिस्टम
जीएसटी रिटर्न को लेकर की गई इस नई व्यवस्था में पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड रहेगा। ईवे बिल अकाउंट लॉक होने के बाद यदि डीलर्स के द्वारा सारा रिटर्न फाइल कर दिया गया तो अकाउंट का लॉक खुल जाएगा और डीलर्स दोबारा से ईवे बिल जनरेट कर पाएगा।
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