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आईडीएफसी घोटाला: स्वाति सिंगला की जमानत पर 22 को सुनवाई

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सीबीआई ने जमानत का किया विरोध, स्वास्तिक कंपनी के जरिये कथित गबन की रकम ट्रांसफर करने का आरोप
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छह आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज, 26 फरवरी से जेल में है स्वाति सिंगला

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। आइडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा से जुड़े सरकारी धन के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार स्वाति सिंगला की नियमित जमानत याचिका पर अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया और इसका विरोध किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कथित गबन की रकम स्वाति सिंगला की स्वास्तिक कंपनी के माध्यम से आगे ट्रांसफर की गई।
स्वाति सिंगला इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अभय कुमार की पत्नी है। अभय कुमार आइडीएफसी बैंक में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर रह चुका है और कथित गबन के मामले में वह भी गिरफ्तार है। स्वाति सिंगला को 26 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है।
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छह आरोपियों की जमानत हो चुकी खारिज
सीबीआई ने अपने जवाब में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि बैंक में हुए कथित गबन की रकम स्वाति सिंगला की स्वास्तिक कंपनी के जरिए ट्रांसफर की गई। जांच एजेंसी ने इसी आधार पर अदालत से जमानत नहीं देने की मांग की है। मामले में अब तक छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है और सभी की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज के अगले 10 दिन अवकाश पर रहने के कारण अब स्वाति सिंगला की याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। उस दिन सीबीआई के जवाब के साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद अदालत जमानत याचिका पर फैसला करेगी।
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