चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2015 की टीजीटी इंग्लिश भर्ती का परिणाम जारी नहीं कर रहा है। इस मामले में 13 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी आयोग द्वारा भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है।
गौर हो कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में टीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन में योग्यता के तौर पर बीए में इंग्लिश इलेक्टिव विषय होना अनिवार्य रखा गया था। परीक्षा ली गई और परिणाम जारी किया गया। इस दौरान इंग्लिश इलेक्टिव विषय वालों को पता चला कि बीए में इंग्लिश कंपलसरी वाले आवेदकों ने भी परीक्षा दी है। इसके खिलाफ इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। तब हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। इस बीच मामला लटकने के चलते प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया।
सरकार के इस फैसले को उम्मीदवारों ने चुनौती दी। 13 मई, 2022 को हाईकोर्ट ने दोनों योग्यताओं को बराबर पाया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 से लटकी 1035 टीजीटी इंग्लिश शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी देते हुए हरियाणा सरकार को यह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी जगपाल, तनेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के दो माह के फैसले के बाद भी आयोग परिणाम जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कई बार चेयरमैन से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिलता है। उन्होंने मांग की कि जल्द इसका परिणाम जारी किया जाए।