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हरियाणा और पंजाब की सभी पुलिस चौकियों में कब तक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। अवैध हिरासत से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से पूछा है कि सभी पुलिस चौकियों के प्रवेश व निकास द्वार पर कब तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों (एसीएस) को इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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पंचकूला निवासी याचिकाकर्ता ने 17 साल के बेटे को 8 जुलाई की रात पुलिस द्वारा अवैध तरीके से उठाने का आरोप लगाते हुए उसे छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर चौकी की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। जवाब में हाईकोर्ट को बताया गया था कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के बेटे को सेक्टर-16 की पुलिस चौकी में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अदालत में पेश कर हिरासत में रखा है। यह भी बताया गया था कि सेक्टर-16 पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। दोनों की ओर से थानों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन चौकियों के बारे में नहीं। हाईकोर्ट ने अब सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी लगाने की समय सीमा सौंपने का दोनों राज्यों को आदेश दिया है।
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