चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा विधायक सुखपाल खैरा को नोटिस जारी कर पेश होने के आदेश मामले में खैरा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट द्वारा अथॉरिटी को भले ही कार्रवाई जारी रखने के छूट दी गई है, लेकिन अंतिम फैसला लेने पर रोक लगाई गई है।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी) द्वारा भेजे नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल कर सुखपाल खैरा ने बताया कि अथॉरिटी ने उन्हें 12 अप्रैल को नोटिस भेजते हुए 23 मई को पेश होने का आदेश दिया था। अब उन्हें 7 जुलाई को पेश होने को कहा गया है और ऐसे में इस नोटिस पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई जरूरी नहीं है। खैरा को 7 जुलाई को पेश होना है। ऐसे में अभी इस याचिका पर सुनवाई गैर जरूरी थी, लेकिन खैरा ने मामला महत्वपूर्ण बता तुरंत सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को उसकी कार्रवाई जारी रखने की छूट दे दी। हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होने तक अथॉरिटी इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं लेगी।