चंडीगढ़। सेंट कबीर स्कूल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए यूटी प्रशासन द्वारा उनकी मान्यता वापस लेने के 10 मई के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर यूटी प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील आशीष चोपड़ा ने कहा कि प्रशासन ने यह आदेश नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया है। यह आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि जिस आदेश के खिलाफ यह दाखिल की गई है वह पहले से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उस मामले में भी कोर्ट से प्रशासन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया था। प्रशासन ने कहा कि सेंट कबीर स्कूल खुद को अल्पसंख्यक संस्थान बताते हुए आरटीई के नियमों से बचने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज भी वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।