चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां हैं। याचिका में कहा गया कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा। संशोधन के तहत यह भी कहा गया कि ईवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है जबकि ऑड नंबर में प्रावधान है कि वहां महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी और पुरुष व अन्य पात्र व्यक्ति ही इन सीटों पर चुनाव लड़ सकेंगे।
याचिका में कहा गया कि ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही, हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि सरकार इस इस निर्णय पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दी जाए।