चंडीगढ़। जुलाहा यूसुफ ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने बेटे सैद उल्ला अमीन को अमृतसर डिटेंशन सेंटर से नूंह के शरणार्थी शिविर लाने का आदेश जारी करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को याची के बेटे को नूंह पहुंचाने का आदेश दिया है।
जुलाहा यूसुफ (रोहिंग्या शरणार्थी महिला) ने हाईकोर्ट को बताया कि वह नूंह के शरणार्थी शिविर में रहती है। याची का बेटा देश में अवैध तरीके से रहने केआरोप में अमृतसर डिटेंशन सेंटर में बंद है, जबकि वह शरणार्थी हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि जब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाता तब तक बेटे को उनके साथ रहने दिया जाए। केंद्र सरकार ने याचिका पर पक्ष रखते हुए कहा कि यदि हरियाणा व पंजाब को आपत्ति नहीं है तो याची के बेटे को नूंह भेजने के लिए केंद्र तैयार है। हरियाणा व पंजाब ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिया कि वो याची के पुत्र को नूंह रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने का उचित प्रंबध करें।