चंडीगढ़। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के मामले में फंसे सुखपाल खैरा की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में उन्होंने झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई है और हाईकोर्ट से अपील की है कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो उससे पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए।
सुखपाल खैरा ने अपनी याचिका में बताया कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है। याची को आशंका है कि यदि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो कोई फर्जी मामला बनाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकार फिर से कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सरकार को इस बारे में उचित निर्देश जारी किए जाएं।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार को इस मामले मेंं 30 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करना है और उसी दिन उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।