पंचकूला। महिला की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी के ऊपर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान रफीक निवासी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। अदालत ने कहा कि दोषी का कृत्य और आचरण निंदनीय है। दोषी की महिला के साथ सगाई हो गई थी। दोषी ने महिला को उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसने महिला की गरिमा का अपमान किया है। सेक्टर-5 महिला थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 12 अगस्त 2021 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 509 के तहत सजा सुनाई है।
क्या है मामला
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी रफीक नाम के व्यक्ति के साथ जुलाई 2020 में सगाई हुई थी। सगाई के कुछ महीने बाद ही रफीक के पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु होने के बाद उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे। इसके कारण उसकी शादी टूट गई। जब रफीक के साथ उसकी सगाई हुई तो रफीक और उसकी वीडियो कॉल और वाइस कॉल से बात होती थी। इस दौरान रफीक ने आपत्तिजनक तस्वीरों के स्क्रीन शॉट ले लिए। रफीक ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ शादी नहीं की तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। रफीक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और महिला के परिजनों को उसकी तस्वीरें भेजी। शिकायतकर्ता के परिजनों ने रफीक के रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दी। रफीक के परिजनों ने शिकायतकर्ता के भाई गुलशेर से बात की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। रफीक ने पूजा क्वीन नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जिसमें उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी थीं। महिला ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।