चंडीगढ़। फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा पटियाला के शंभू बॉर्डर के नजदीक कंपनी के गोदामों के बाहर किसानों की नाकाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
दाखिल याचिका में कंपनी ने कहा है कि किसानों ने उनके गोदामों की नाकाबंदी की है जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम में लाखों रुपये का माल पहले ही खराब हो चुका है और यदि नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। नाकेबंदी से न केवल कंपनी को नुकसान हो रहा है बल्कि पंजाब के आम आदमी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी में काम करने वाले 400 से अधिक लोगों की आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।