चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट को जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की है। हाईकोर्ट ने अर्जी पर मुख्य मंत्री मनोहर लाल व उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर रमेश खत्री नंबरदार को नोटिस जारी किया है।
रमेश खत्री नंबरदार ने याचिका दाखिल करते हुए मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इस याचिका के लंबित रहते ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में बंद हैं। इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल हुई मशीनों का इंतजाम करने का राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था। राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर लंबित चुनाव याचिकाओं की जानकारी मांगी थी। रजिस्ट्रार की ओर से सभी लंबित चुनाव याचिकाओं को जानकारी दी गई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए ईवीएम और वीवीपैट को जारी करने का निर्देश जारी करने की अपील की है।
अर्जी में आयोग ने कहा कि अभी पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न करवाने हैं। इसके लिए ईवीएम की जरूरत होगी। इन मशीनों के इस्तेमाल से 4 माह पूर्व तकनीकी जांच अनिवार्य होती है। ऐेसे में इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम से चुनाव के लिए जारी करने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।