पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक जारी रखी है, जिसके तहत सरकार ने कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय मेडिकल, नॉन मेडिकल विज्ञान संकाय से जुड़े संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए साइंस की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने निजी स्कूल व कई अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। मामले में दायर याचिका में बताया गया था कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर 11वीं में विज्ञान संकाय लेने वाले छात्रों की साइंस की परीक्षा लेने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 10वीं की हरियाणा बोर्ड की साइंस विषय की छूटी परीक्षा के संबंध में स्कूलों को विद्यार्थियों की सहमति लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
दायर याचिका में कहा गया कि जब सीबीएसई व अन्य बोर्ड परीक्षा लेने से इनकार कर चुके है और खुद हरियाणा बोर्ड भी अन्य सभी विषय की परीक्षा लेने से इनकार कर चुका है तो केवल साइंस लेने वाले छात्रों की परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। यह इन बच्चों के साथ भेदभाव है। वर्तमान हालात पेपर लेने के अनुकूल भी नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी रखते हुए अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।