गलत बिल, खराब मीटर और वोल्टेज संबंधी मामलों पर होगी सुनवाई, पांच जिलों के उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ
6, 13, 20 और 27 जुलाई को होगी शिकायत निवारण मंच की बैठक
एक से तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की शिकायतें होंगी शामिल
बिजली चोरी और दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की नहीं होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की ओर से पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की बैठकें 6, 13, 20 और 27 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। बैठकें सेक्टर-14 स्थित विद्युत सदन में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े विवाद, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर तथा कम या अधिक वोल्टेज संबंधी मामलों का निस्तारण मंच के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होगी।
प्रवक्ता के अनुसार वित्तीय विवाद संबंधी शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करानी होगी। साथ ही यह भी प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत या अन्य फोरम में विचाराधीन नहीं है।
बिजली निगम ने उपभोक्ताओं से निर्धारित तिथियों पर मंच में पहुंचकर अपनी शिकायतों का समाधान कराने की अपील की है। निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करना और बेहतर बिजली सेवाएं सुनिश्चित करना है।