चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार सेंट्रल जेल के पूर्व अधीक्षक शमशेर सिंह दहिया की याचिका पर हरियाणा सरकार को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्यों न निलंबन आदेश पर रोक लगा दी जाए।
दहिया ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में बताया कि उसके खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं और एकतरफा जांच के बाद उसे निलंबित किया गया है। याची ने बताया कि उस पर जेल में कैदी से पांच लाख रुपये मांगने का आरोप है। आरोप के अनुसार जेल में बंद कैदी अनुरोध से याचिकाकर्ता ने पांच लाख रुपये की मांग की थी। अनुरोध पर हत्या के दो मामलों में हथियार सप्लाई करने का आरोप था। अनुरोध की मां ने पांच लाख रुपये की मांग को लेकर हाईकोर्ट, मानवाधिकार आयोग और सरकार को शिकायत दी थी। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच का जिम्मा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सौंपा। जांच में आरोप सच्चे पाए गए। इसके बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने दहिया को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।