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हरियाणा ने लाकडाउन 7 जून तक बढ़ाया

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन की अवधि और बढ़ा दी है। सरकार ने यह अवधि सात जून तक के लिए बढ़ाई है। इसके साथ ही सीमित संख्या के साथ शॉपिंग मॉल खोलने के लिए छूट दी गई है। अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत मौजूदा प्रतिबंध 31 मई, 2021 को सुबह 5 बजे समाप्त हो रहे हैं।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां वीसी के माध्यम से आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। लिहाजा अब अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूला के साथ खोली जा सकती हैं। जबकि पहले यह समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था।
उन्होंने साफ किया कि आंगनवाड़ी और क्रेच 30 जून तक और स्कूल व आईटीआई 15 जून तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉपिंग मॉल को ग्राहकों की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 25 वर्ग फीट के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग मॉल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है। मॉल मालिकों को प्रवेश और निकासी पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करना होगा। मॉल मालिकों को इस सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे और संबंधित जिला उपायुक्तों से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों को कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करते हुए कार्य संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के दिशा-निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे।
होटल खुलेंगे रेस्तरां और बार नहीं:
सरकार के मुताबिक होटलों को नई गाइडलाइन में प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहां पर कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट हाल में होने वाली गतिविधियां नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा रेस्तरां और बार भी बंद रहेंगे। जबकि होटल मालिक अपने कमरे ग्राहकों को दे सकेंगे। जिला अधिकारियों को नए नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
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