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विदेश में शिक्षा का झांसा देकर हो रही धोखाधड़ी, आरोपियों पर एफआईआर की मांग

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चंडीगढ़। लोगों को पढ़ाई के नाम पर विदेश भेजने का झांसा देकर हो रही धोखाधड़ी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को याची के मांग पत्र पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए पटियाला निवासी हरविंदर कौर और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सिंग (जीडीएन) कोर्स के लिए एक निजी संस्थान से संपर्क किया था। संस्थान ने कहा था कि उन्हें दो सेमेस्टर पढ़ाई करनी होगी। पहले सेमेस्टर की छह माह की पढ़ाई भारत में होगी। इसके बाद उन्हें भाषा परीक्षा देनी होगी और फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। वहां छह माह की पढ़ाई के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन तीन माह की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें वहां पर दो साल का वर्क परमिट मिलेगा और इस दौरान पीआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। याची ने बताया कि वादे के बावजूद न तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा गया और न ही उनका पैसा वापस दिया गया।
याची ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संस्थान से जानकारी मांगी तो पता चला कि मोहाली स्थित संस्थान ने याची द्वारा दी गई फीस को ऑस्ट्रेलिया के संस्थान में जमा ही नहीं करवाया। याची ने बताया कि इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को आदेश जारी किया कि याची द्वारा दिए गए मांग पत्र पर पंजाब सरकार तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत आदेश जारी करें।
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