चंडीगढ़। वर्ष 2017 के पंजाब विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान मौड़ मंडी में हुए बम धमाके को चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर अब याचिकाकर्ता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। याची ने कहा कि अब तो अगला विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
गुरजीत सिंह पातड़ां ने एडवोकेट मोहिंदर जोशी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की गई। एसआईटी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने 2019 में सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। गत वर्ष सितंबर में हाईकोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। एक साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नवंबर 2020 के बाद से इस मामले में सुनवाई नही हो पाई। अब इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।