मोहाली। बुधवार को जिला कोर्ट ने 2018 में बलौंगी में एक मजदूर परशुराम की बेरहमी से हत्या के लिए चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया। कोर्ट ने भगवान दास, देवानंद, दीपक कुमार और प्रेम चंद को परशुराम की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
भगवान दास को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें धारा 148 के तहत तीन साल और हमले के दौरान चोट पहुंचाने के लिए आईपीसीकी धारा 323/149 के तहत एक साल की सजा भी सुनाई गई है।
कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर देवानंद, दीपक कुमार और प्रेम चंद को भी आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो दोषियों को छह महीने और जेल काटनी होगी।