पंचकूला। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के बावजूद जिले के क्लबों, रेस्टोरेंटों और लाउंज बारों में ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीसीपी ने हुक्का उपलब्ध कराने पर धारा-144 लगाकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बाद भी शनिवार देर रात सेक्टर-5 के वेदा क्लब और सेक्टर-9 में वेगस क्लब में ग्राहकों को हुक्का पिलाया जा रहा था। पुलिस टीमों ने छापा मारकर दो मैनेजरों को गिरफ्तार कर चार हुक्के बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार सेक्टर-5 के वेदा क्लब में पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राहकों को हुक्का पिलाया जा रहा है। एएसपी मनप्रीत सिंह सूदन की मौजूदगी में पुलिस टीम ने छापा मारा तो क्लब से तीन हुक्के बरामद हुए। पुलिस ने क्लब मैनेजर आदित्य कुटियाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ सेक्टर-10 पुलिस चौकी के इंचार्ज मनदीप सिंह को सूचना मिली थी कि सेक्टर-9 के वेगस क्लब में प्रतिबंध के बाद भी हुक्का पिलाया जा रहा है। पुलिस ने छापा मारा तो मैनेजर अविनाश चौहान सेक्टर-16 निवासी को काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यहां से एक हुक्का बरामद किया। पंचकूला पुलिस ने इस वर्ष अब तक 7 क्लबों पर मामले दर्ज करे सात लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 26 हुक्के बरामद किए जा चुके है।
खराब हो सकते हैं फेफड़े, कैंसर का भी खतरा
सभी ने गांवों में बुजुर्गों को हुक्का गुड़गुड़ाते देखा होगा। वर्तमान में शहरों में फ्लेवर्ड हुक्के ने मजबूत पकड़ बना ली है। युवा इसका सेवन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। क्लब, लाउंज बार के अलावा अब शादी-पार्टी में भी फ्लेवर्ड हुक्का का प्रचलन देखने को मिल रहा है। हुक्का या शीशा का सेवन करने पर खतरनाक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसमें लंग से लेकर कई सारे कैंसर शामिल हैं। सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल के डॉक्टर राजेश राजू ने बताया कि हुक्का पीने से फेफड़े खराब हो सकते हैं, यहां तक की कैंसर भी हो सकता है।
यह होता है फ्लेवर्ड हुक्का
फ्लेवर्ड हुक्का को वॉटर पाइप या शीशा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निकोटीन और अन्य तत्वों को हीट करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे धुआं बनता है, जिसे माउथपीस से जुड़ी लंबी नली से इनहेल किया जाता है। हुक्का के धुएं में कार्बन मोनो ऑक्साइड का हाई लेवल, भारी धातु और अन्य विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो फेफड़ों की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियमित उपयोग से फेफड़ों का कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हुक्का पीने से दिल को भी नुकसान पहुंचता है। हुक्के के धुएं में निकोटीन होता है, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है।
हुक्का पिलाना अब होगा अपराध
प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री अनिल विज ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तंबाकू उत्पाद और व्यापार पर हरियाणा संशोधक विधेयक-2024 पेश किया था। इसे बजट सत्र के आगामी दिनों में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में क्लब और रेस्टोंरेंट में हुक्का परोसने पर तीन साल तक की सजा। एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ यह अब गैरजमानती अपराध होगा।