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Panchkula News: महिला से सोने की चेन छीनने पर दोषी को पांच साल की सजा, 32 हजार रुपया जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में जिला अदालत ने एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी 21 वर्षीय आरिफ निवासी सहारनपुर उत्तर-प्रदेश निवासी है। सेक्टर-5 पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को आर्म्स एक्ट और स्नैचिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-15 में रहती है। वह शाम को अपनी बहन के साथ पैदल सेक्टर-9 और 16 के डिवाइडर पर चल रही थी। जब वह सेक्टर-9 के कट से 10-9 और 15-16 के चौक की तरफ पहुंची तो एक्टिवा सवार एक लड़के ने उसकी सोने की चेन छीन ली। वहां से सेक्टर-16 की तरफ भागने लगा। वह लड़के को ढूंढते हुए सेक्टर-16 की तरफ गई। वहां वह लड़का एक्टिवा लेकर घरों की तरफ भागने लगा। उसने वहां के लोगों की मदद से उसे ढूंढा तो वह उसे देखकर एक्टिवा स्टार्ट करने लगा। एक्टिवा स्टार्ट नहीं होने पर वह एक्टिवा को छोड़कर वहां से भाग गया। उसने एक्टिवा की डिक्की को खोलकर देखा तो उसमें एक कट्टा और दो कारतूस मिले। महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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