वर्ष 2017 में पंचकूला में की गई हिंसा के मामले में पुलिस का पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस साबित नहीं हो सका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज की कोर्ट ने मामले के पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपों से बरी लोगों में रेशम सिंह, जसबीर सिंह, बाबू राम, जग्गी और मुकंद लाल शामिल हैं।
बचाव पक्ष की वकील पूजा नागरा ने बताया कि पुलिस ने मामले में जिन लोगों को आरोपियों बनाया, वे सभी पंजाब के रहने वाले हैं। कहा कि उनके मुव्वकिलों का केस से कोई संबंध नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया। पुलिस ने पंचकूला हिंसा मामले में आरोपियों पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई थी।
पुलिस मामले में देशद्रोह के आरोप साबित नहीं कर सकी थी। इस कारण कोर्ट द्वारा आरोपियों पर लगाई देशद्रोह की धाराएं हटा दी गई थी।