पंचकूला। सेक्टर-20 निवासी व्यक्ति से स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी रामवीर, जोरावर, सचिन, सुखवीर सिंह और कुलदीप सिंह निवासी जीरकपुर के खिलाफ पेश किए गए सबूत आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
शिकायतकर्ता अभिषेक, निवासी सेक्टर-20, ने बताया कि 6 अप्रैल 2024 को वह अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर-12ए राउंडअबाउट के पास पहुंचे, स्कूटी और मोटरसाइकिल पर आए युवकों ने उनका बैग झपट लिया और मौके से फरार हो गए।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही, पहचान प्रक्रिया और पुलिस द्वारा की गई बरामदगियां विश्वसनीय नहीं पाई गईं। मामले के शिकायतकर्ता अशुतोष कुमार राय ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोपी युवकों का कोई शारीरिक हुलिया नहीं लिखा था और न ही यह उल्लेख किया था कि वह उन्हें भविष्य में पहचान सकते हैं। इस आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।