पंचकूला। हरियाणा सरकार की ओर से डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है। इस संबंधी उपायुक्त महावीर कौशिक ने मंगलवार को बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत यदि आवेदक का मकान 10 साल या उससे अधिक समय से बना हुआ है और मरम्मत के योग्य है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल की सूची में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में भी शामिल है तो उसे जाति प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/ओबीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होने आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि इसके आवेदन के लिए सबसे पहले haryanascbc.gov.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है, जिसेे सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस फॉर्म के साथ ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने आवश्यक हैं। उसके बाद ये फॉर्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदनकर्ता को ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है।