कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी सेशन जजों को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला अदालतों में बेहद जरूरी केसों के साथ दूसरे मामलों की फाइलिंग करने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अब मौजूदा परिस्थिति में बहुत जरूरी केसों के साथ ही अन्य मामलों की भी जिला अदालतों में सुनवाई शुरू की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार में रेड, ऑरेंज, ग्रीन और कन्टेनमेंट जोन में पड़ने वाली अदालतों के अनुसार ही इस पर आगे निर्णय लें। हाईकोर्ट ने सेशन जजों को इस आदेश को फेस्ड मैनर में कैसे लागू किया जाए इसका निर्णय सेशन जजों पर छोड़ा है ।
इन नियमों कापालन करवाएं
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कोशिश की जाए कि अदालतों में कम से कम लोगों की आवाजाही हो। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखा जाए तथा हैंड सैनिटाइजर के साथ ही आने की इजाजत दी जाए। बिना मास्क के अदालत में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। जिला अदालतों के सभी गेटों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, अदालतों में कार्यरत अधिकारी और किसी कर्मी में अगर हल्के से भी सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण मिलें तो उन्हें अदालत आने के लिए न कहा जाए ।