अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने पिंजौर के चर्चित डबल मर्डर मामले में शुक्रवार को आरोपी हबीब शाह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
दायर मामले के अनुसार हबीब शाह ने अपनी दो सौतेली बेटियों की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या की थी। फैसले के बाद दोषी को अंबाला की केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
क्या था मामला
15 मई 2019 को पिंजौर के मढांवाला स्थित गोरखनाथ गांव में वारदात सामने आई थी। सज्जो नामक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके दूसरे पति हबीब शाह ने उसकी बेटियों आशिया (22) और शिफा (18) की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सुबह घर लौटने पर सज्जो ने दोनों बेटियों को खून से लथपथ हालत में मृत पाया था जबकि आरोपी फरार हो गया था।
सज्जो की छोटी बेटी रिया ने मां को बताया था कि घटना से दो दिन पहले सौतेले पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जब बड़ी बहनों ने विरोध किया तो घर में झगड़ा हुआ। अगले दिन सुबह आरोपी ने गुस्से में पहले आशिया और फिर शिफा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जिससे उनकी मौत हो गई। रिया ने खुद को बाथरूम में बंद कर जान बचाई थी। पुलिस ने सबूत जुटाकर कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को हबीब शाह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।