फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panchkula News: जनरल मैनेजर के परिजनों को मिलेगा 75.66 लाख का मुआवजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत जनरल मैनेजर के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत जनरल मैनेजर के परिजनों को 75,66,134 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, बेटी और बेटे को मिलेगी। कोर्ट ने मुआवजे की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छह प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक चालक सतनाम सिंह, ट्रक मालिक हरजीत कौर और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को 48 वर्षीय संजय कुमार मेहरा पिंजौर से परवाणू अपने घर कार से जा रहे थे। रात साढ़े आठ बजे के करीब जैसे ही वह अंबे प्लाईवुड फैक्टरी के पास नेशनल हाईवे शिमला पर पहुंचे तो एक स्कूटर गलत दिशा से आ रहा था। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी कार घुमा ली। एक ट्रक बीच सड़क पर बिना इंडिकेटर और पार्किंग लाइट जलाए खड़ा था। रात के वक्त सड़क पर अंधेरा होने के कारण उनकी कार ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में संजय कुमार मेहरा को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सीएसी कालका लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय कुमार मेहरा एंटरप्राइजेज में जनरल मैनेजर था। वह 60 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। इसी कमाई से उनके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता संध्या मेहरा ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें